तंबाकू निषेध अधिनियम में बदलाव: दिल्ली व केंद्र सरकार आमने सामने असंतुष्ट दिल्ली सरकार ने लिखा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को संशोधन के लिए पत्र एक सितम्बर से लागू होंगे नए नियम

0
1798

ज्ञानप्रकाश नई दिल्ली तंबाकू निषेध अधिनियम संबंधी वैधानिक चेतावनी मामले में दिल्ली सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आमने सामने हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर लिखी वैद्यानिक चेतावनी के संबंध में अहम सुझाव दिया है। दिल्ली सरकार का तर्क है कि तंबाकू उत्पादों के लिए पहले से मौजूद वैद्यानिक चेतावनी से यह स्पष्ट नहीं होता है कि इसके सेवन से जीवन काल घटता है। नतीजतन तंबाकू से दर्दनाक मौत हो सकती है, इस वैद्यानिक चेतावनी में जल्द शब्द जोड़ने की पहल की जाए।
क्या है सरकारी कानून:
एक सितंबर से तंबाकू उत्पादों के पैकेटों के 85 प्रतिशत हिस्से के साथ संशोधित चेतावनी भी लिखने संबंधी कानून बन गया है। यह चेतावनी इस वर्ष के सितम्बर माह से लागू की जाएगी। इसके अलावा तंबाकू की लत से उबरने के इच्छूक लोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर की टोल फ्री नंबर भी लिखा होगा। नए नियम संबंधी फैसले के मुताबिक अब पैकेटों पर तंबाकू से दर्दनाक मौत हो सकती है और तंबाकू से कैंसर होता है, यह लिखा होगा।
बदलाव से दिल्ली सरकार है संतुष्ट:
हलांकि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने संशोधित चेतावनी की सराहना भी की है। साथ ही इसे पहले की वैधानिक चेतावनी के मुकाबले अधिक प्रभावी भी बताया है। साथ ही यह भी कहा कि नए वैधानिक चेतावनी में अगर जल्द शब्द को जोड़ दिया जाए तो इससे चेतावनी और भी ज्यादा प्रभावी हो जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजे पत्र में अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य) डा. एसके अरोड़ा ने कहा कि किसी व्यक्ति की मौत समान्य भी हो सकती है, लेकिन धुम्रपान और तंबाकू सेवन करने वाले लोगों को मौत का जोखिम अधिक हो जाता है। एक सामान्य शख्स के मुकाबले धुम्रपान करने वाले शख्स की उम्र कम से कम 10 वर्ष घट जाती है। विदित हो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी माह के तीन अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर नई चेतावनी और टोल फ्री नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1800-11-2356 जोड़ने से संबंधित निर्णय को सर्वजनिक किया था। इस मामले में सभी तंबाकू निर्माताओं को अगस्त तक वैधानिक चेतावनी अपने उत्पादों के रैपर्स पर चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। एक सितम्बर से यह कानून का रूप ले लेगा। यदि किसी कंपनी के उत्पाद बाजार में बिना नए नियमों के बदलाव के बिकते हुए पाए गए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here