ज्ञान प्रकाश नई दिल्ली, दिल्ली सरकार ने पेशेंट फ्रेंडली और इलाज के दौरान उन्हें हो रही दिक्कतों को दूर करने के मद्दनेजर मंगलवार को तीन अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। इलाज के लिए मना करने वाले प्रावइेट अस्पताल और क्लीनिक की अब खैर नहीं। इस संबंध दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से सख्त आदेश जारी किया गया है। इसमें कड़ी कार्रवाई करने की बात की गई है। इससे पहले सरकारी अस्पतालों के लिए भी यह आदेश निकल चुका है।
स्वास्थ्य सचिव पद्मिनी सिंघला ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसी जानकारी मिल रही है कि प्राइवेट अस्पताल और क्लीनिक लोगों का इलाज नहीं कर रहे। खासतौर पर डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कीमोथैरेपी और प्रसव कराने में आनाकानी कर रहे हैं। इसकी वजह वे कोविड-19 संक्रमण होने की आशंका मानते हैं। आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से सख्त हिदायत है कि लॉक डाउन के समय जरूरी चीजों में हेल्थ सर्विस टॉप पर हैं। नॉन कोविड मरीजों को इस दौरान इलाज मिलने में दिक्कत नहीं आने चाहिए इसलिए यह संचालित रहें। मगर पता चल रहा है कि प्राइवेट अस्पताल इलाज के लिए मरीजों को मना कर रहे हैं और मरीजों को दिक्कत हो रही है। कुछ डॉक्टरों ने अपने क्लीनिक बंद भी कर रखे हैं। मगर अब इलाज के लिए मना करना और संस्थान अस्पताल या क्लीनिक चालू नहीं रहने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
टीबी मरीजों के लिए एडवाइजरी:
एक अन्य आदेश में कहा गया है कि टीबी पेशेंट को भी उतनी ही वरीयता दी जाए जितनी की कोविड-19 मरीजों को दी जा रही है। आरबीटीबी अस्पताल के मरीजों ने आरोप लगाया था कि उन्हें उपचार के लिए दूसरे अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा रहा है। नतीजतन उनकी हालत में निरंतर गंभीर हो रही है।
यहां मिलेगा मुफ्त में इलाज:
एक अन्य आदेश में दिल्ली सरकार ने कहा कि उनके पास इस समय लोकनायक अस्पताल में दो हजार बिस्तर, जीबी पंत अस्पताल में 500 बिस्तर हैं। जहां पर मरीजों को मुफ्त में इलाज दिया जा रहा है। इसी तरह से सरगंगाराम अस्पताल, अपोला अस्पताल में क्रमश: 42 और 50 बिस्तर, मैक्स हास्पिटल साकेत में 108 बिस्तर में रियायती दर पर कोविड मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। इसी तरह से महा दुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट में 100 बिस्तर में रियायती दर पर जबकि सरगंगाराम असपताल प्रशासन ने 120 बिस्तर ऐसे कोविड पेशेंट के लिए आरक्षित किए हैं जहां पर उन्हें उपचार का पूरा शुल्क अदा करना होगा।
इलाज के लिए मना किया तो खैर नहीं, होगी कार्रवाई -दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश
प्राइवेट अस्पताल और क्लीनिक चालू रखने होंगे -डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कीमोथेरेपी, प्रसव कराने में आनाकानी कर रहे अस्पताल