गंभीर के खिलाफ याचिका दाखिल करने पर तीस हजारी कोर्ट में आप नेता आतिशी से कोर्ट ने की खिचाई पूछा आपने किस अधिकार से डाला है केस

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भारत चौहान नयी दिल्ली, दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने भाजपा के अपने प्रतिद्वंद्वी गौतम गंभीर के खिलाफ याचिका दायर करने के पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी (आप) की उम्मीदवार आतिशी माल्रेना के अधिकार पर बुधवार को सवाल उठाये। अदालत ने आतिशी से कहा कि वह बताएं कि दो विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के रूप में कथित तौर पर गंभीर के अपना नाम दर्ज कराने के सिलसिले में वह किस आधार पर भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ याचिका दायर कर सकती हैं। आप नेता के वकील ने कहा कि गंभीर के खिलाफ ‘‘प्रथम दृष्टया’’ मामला बनता है जिसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विप्लव डबास ने आतिशी को अपना अधिकार क्षेत्र साबित करने के लिए और दस्तावेज दाखिल करने के निर्देश दिये। आतिशी की ओर से पेश वकील करुणा नंदी ने अदालत को बताया कि गंभीर वोट देने के योग्य नहीं है और उम्मीदवार के रूप में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि छह मई तय की। वकील मोहम्मद इरशाद की ओर से बृहस्पतिवार को दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि गंभीर ने ‘‘जान-बूझ कर’’ और ‘‘अवैध रूप से’’ करोल बाग और राजेन्द्र नगर विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराया हुआ है।

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