ज्ञान प्रकाश , भारतीय मूल के ब्रितानी उद्यमी और सांसद लॉर्ड स्वराज पॉल ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा हमले में पिछले सप्ताह शहीद हुए प्रत्येक जवान के परिवार को एक-एक लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की है। यूनिवर्सिटी ऑफ वलवरहैम्पटन के चांसलर पॉल ने सोमवार को विविद्यालय में एक इमारत के नामकरण समारोह में यह घोषणा की। यह विविद्यालय मध्य इंग्लैंड में है। इमारत का नाम पॉल के दिवंगत बेटे अंगद पॉल के नाम पर रखा गया है। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त रूची घनश्याम ने भी हिस्सा लिया। पॉल ने पुलवामा में 14 फरवरी को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी हमले की घटना का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय जवानों की शहादत के बारे में पढा है। उन्होंने अपने भाषण में जवानों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए प्रत्येक जवान के परिवार को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की।
झूठी शान के लिए हत्या मामले में एक ही परिवार के सात लोगों को उम्रकैद अहमदाबाद, 19 फरवरी। गुजरात के द्वारका जिले के खंभालिया में एक अदालत ने झूठी शान के लिए एक विवाहित जोड़े की हत्या (ऑनर किंिलग) के मामले में एक ही परिवार के सात सदस्यों को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनायी। अभियुक्तों में दो महिलाएं भी हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए एम शेख ने पीड़ित महिला पुरीबेन चौहान के अभिभावकों जेसाभाई चौहान और कांताबेन सहित सात लोगों को शेष जीवन जेल में बिताने की सजा सुनायी। पीड़ित ने परिवार की इच्छा के खिलाफ 2010 में गोंिवदभाई चौहान से शादी की थी। उनकी शादी के चार साल बाद 2014 में महिला के घरवालों ने दंपति पर उस समय धारदार हथियारों से हमला किया जब वे खेत में काम कर रहे थे। गोंिवदभाई चौहान की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी जबकि पुरीबेन गंभीर रूप से घायल हो गयीं और बाद में जामनगर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गयी। दंपति की एक बेटी है जो घटना के समय तीन साल की थी। इस घटना के संबंध में कल्याणपुर थाने में एक मामला दर्ज किया गया था। इसमें हत्या सहित अन्य आरोप लगाए गए थे। जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि यह ऑनर किंिलग का मामला था। अदालत ने सभी सात आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी।