ज्ञान प्रकाश नई दिल्ली, चिटफंड घोटाले को लेकर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर सबूतों को नष्ट करने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई ने इस संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर अर्जी और दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद कहा कि सबूतों को नष्ट करने का साक्ष्य कहीं नहीं है। यदि इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट किए गए हैं, तो उन्हें दोबारा हासिल(रिट्रीव) किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सख्त लहजे में कहा कि यदि पुलिस आयुक्त के खिलाफ सबूत खत्म करने के जरा भी साक्ष्य मिले, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कहा कि सीबीआई की अर्जियों पर मंगलवार को सुनवाई की जाएगी, जिनमें आरोप लगाया गया है कि असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न होने की वजह से उसने यह आवेदन दायर किए हैं जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस के शीर्ष अधिकारी कोलकाता में एक राजनीतिक दल के साथ धरना दे रहे हैं। कोर्ट के समक्ष सीबीआई की ओर से सोमवार को सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार पर शारदा चिटफंड घोटाले से संबंधित मामले के साक्ष्य नष्ट करने और अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए इसका उल्लेख किया।
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