पत्रकार की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम, तीन अन्य दोषी करार

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भारत चौहान, पंचकुला सीबीआई की एक अदालत ने पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की 16 साल पहले हुई हत्या के मामले में स्वयंभू बाबा गुरमीत राम रहीमंिसह और तीन अन्य को शुक्रवार को दोषी करार दिया। उन्हें 17 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश जगदीपंिसह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और अन्य को 17 जनवरी को सजा सुनाएंगे। गुरमीत (51) रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कांफ्रेंिसग के जरिए अदालत में पेश हुआ। वह अपनी दो अनुयायियों से बलात्कार करने के मामले में फिलहाल 20 साल की कैद की सजा काट रहा है। गौरतलब है कि वर्ष 2002 में छत्रपति की उनके आवास के बाहर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। दरअसल उनके अखबार ‘पूरा सच’ ने एक पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में गुरमीत द्वारा महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। वकीलों ने बताया कि हत्या के मामले में दोषसिद्धि के बाद गुरमीत को अब कम से कम उम्र कैद की सजा का सामना करना पड़ेगा। तीन अन्य आरोपी – कुलदीपंिसह, निर्मलंिसह और कृष्ण लाल – पंचकुला अदालत में पेश हुए। फैसले के बाद उनकी मेडिकल जांच की गई। इसके बाद उन्हें अंबाला जेल ले जाया गया। सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि सभी चारों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश रचने) के तहत दोषी ठहराया। निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को शस्त्र अधिनियिम के तहत भी दोषी ठहराया गया है। पंचकुला अदालत परिसर के बाहर सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। मामले में गुरमीत को मुख्य षडयंत्रकर्ता नामजद किया गया था। छत्रपति के परिवार ने 2003 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का रूख कर यह मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। इसकी जांच बाद में सीबीआई को सौंप दी गई। जांच एजेंसी ने जुलाई 2007 में आरोपपत्र दाखिल किया था। उल्लेखनीय है कि बलात्कार के मामले में अगस्त 2017 में गुरमीत को दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकुला और पंजाब एवं हरियाणा के कुछ अन्य हिस्सों मेंंिहसा हुई थी। पंचकुला मेंंिहसा में करीब 30 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में से ज्यादातर गुरमीत के समर्थक थे।

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