भारत चौहान नई दिल्ली ,परिवहन मंत्रालय ने भारी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता को मोटर वाहिकल ऐक्ट में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव रखा है। अभी तक बस-ट्रक जैसे भारी वाहनों के चालकों को लाइसेंस आठवीं पास होने पर ही मिलता था। मंत्रालय ने इसे एक बाधा मानते हुए इस अनिवार्य प्रावधान में संशोधन का फैसला लेने पर विचार कर रही है।
इस फैसले का दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन स्वागत करती है। GTA के अध्यक्ष परमीत सिंह गोल्डी बात करते हुए कहा की इस प्रस्ताव के लागू होने से वे सभी स्किल्ड ड्राइवर भी अपना लाइसेंस बना सकते है जो अभी तक अनिवार्य शैक्षिक योग्यता नहीं होने के कारण अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना पा रहे थे। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का भी मानना है की ऐसा कोई डेटा नहीं है जिससे यह साबित कर सकें कि अशिक्षित ड्राइवरों के कारण ज्यादा हादसे होते हैं। विभाग का कहना है कि ड्राइवर की नौकरी के लिए आठवीं पास होना एक तरह से बाधा ही है।
इस प्रस्ताव से ट्रक मालिकों और ट्रांस्पोर्टरों को भारी वाहन चालकों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और रोजगार में भी बृद्धि होगी।