ज्ञान प्रकाश,गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि वह आगामी 14 जनवरी से आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसद आरक्षण देने वाले कानून को लागू करेगी। 14 जनवरी (सोमवार) को सामान्य आरक्षण लागू होने के साथ ही गुजरात सामान्य वर्ग रिजर्वेशन देने वाला पहला राज्य बन जाएगा। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधेयक पर हस्?ताक्षर कर दिया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है। सामान्य आरक्षण के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (आठ लाख रपए तक की सालाना आय वालों) तबके को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसद का आरक्षण मिलेगा। आरक्षण हासिल करने के लिए कुछ शतरे को पूरा करना लाजिमी होगा। इनमें आय प्रमाणपत्र (इनकम र्सटििफकेट) जिसे तहसील और जनसेवा केंद्र से बनवाया जा सकता है। इसके अलावा जाति प्रमाणपत्र, इसे भी तहसील या जनसेवा केंद्र से बनवाया जा सकता है। इसके लिए आधारकार्ड धारी होना भी अनिवार्य है। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होंगे। इन डॉक्यूमेंट के साथ आप सबूत दे सकते हैं कि आपकी आय 8 लाख रपए से कम है। आरक्षण का फायदा लेने के लिए आपको 3 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ सकता है।
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