अदालत अंशु प्रकाश दिल्ली उच्च न्यायालय ने विधानसभा की समिति को कहा, मुख्य सचिव पर उपस्थित होने के लिए जोर ना डालें

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भारत चौहान नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज विधानसभा की एक समिति को मुख्य सचिव को उसके सामने पेश होने परदबाव नहीं डालने का निर्देश दिया और कहा कि शीर्ष नौकरशाह को नोटिस जारी करने का उसका कदम कानून की प्रविया को धत्ता बताने का प्रयासलगता है।
न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने पांच मार्च को अदालत के समक्ष कहा था कि वह अगले आदेश तक मुख्य सचिव से जुडे मामले में आगे नहीं बढेगी, उसके बाद भी उसने उन्हें नोटिस जारी किया, उसके इस कदम पर सवाल खडा होता है।
अदालत ने कहा कि नोटिस जारी करने का उसका कदम कानून की प्रविया को धत्ता बताने का प्रयास जान पडता है।
मुख्य सचिव कल उच्च न्यायालय पहुंचे थे क्योंकि उन्हें दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति ने उनके विरुद्ध दर्ज एक शिकायत को लेकर पेश होने का निर्देश देते हुए उन्हें नोटिस जारी किया था।
न्यायमूर्ति शकधर ने समिति के वकील से कहा, ‘‘ पांच मार्च को बयान देने के तत्काल बाद शिकायतकर्ता प्रश्न एवं सदंर्भ समितिी ने मुख्य सचिव को उसके समक्ष पेश होने का निर्देश देते हुए उन्हें नोटिस जारी किया।’’
न्यायमूर्ति शकधर ने कहा, ‘‘ नोटिस जारी करने की ऐसी क्या अत्यावश्यकता थी? अपने मुवक्किर्ल समितिी से कहिए कि ऐसा न करें। अपने मुवक्किल से कहिए कि ऐसा लग रहा है कि वह कानून की प्रविया को धत्ता बताने का प्रयास कर रहा है। यहां लंबित मुख्य याचिका का इंतजार कीजिए।’’
अदालत ने समिति से छह मार्च का नोटिस वापस लेने के लिये भी कहा। इस नोटिस में मुख्य सचिव से समिति के पास पेश होने का कहा गया था।
समिति की ओर से पेश वकील मनीष वशिष्ठ ने कहा कि समिति नोटिस वापस नहीं ले सकती क्योंकि दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी यह नोटिस जारी किया गया है लेकिन उन्होंने आासन दिया कि समिति उन्हें व्यक्तिगत रुप से पेश होने के लिए नहीं कहेगी, उनके कार्यालय का कोई अन्य कर्मचारी उस बैठक में जरुरी दस्तावेज लेकर पहुंच सकता है।

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