अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता पिल्लई के खिलाफ मामला दर्ज

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ज्ञान प्रकाश तिरूवनंतपुरम, केरल पुलिस ने भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख पीएस श्रीधरन पिल्लई की कथित तौर पर की गई इस्लाम विरोधी टिप्पणी को लेकर एक मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला माकपा नेता वी सिवनकुट्टी की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 एवं 153ए के तहत दर्ज किया गया। धारा 153ए के अनुसार धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म-स्थान, निवास-स्थान, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढावा देने से संबंधित है। शिकायत में कहा गया है कि पिल्लई ने अट्टींगल लोकसभा सीट पर पार्टी प्रत्याशी शोभा सुरेंद्रन के पक्ष में 14 अप्रैल को आयोजित एक चुनावी बैठक में बालाकोट हवाई हमले का उल्लेख करते हुये कथित तौर पर मुसलमान समुदाय के प्रति कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। केरल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) टीका राम मीणा ने पिल्लई की कथित टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ ‘समुचित कदम’ उठाये जाने की अनुशंसा की। मीणा ने कहा है कि पिल्लई ने यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बालाकोट हवाई हमलों में मारे गए लोगों की संख्या के बारे में की गई टिप्पणियों को लेकर दिया। सीईओ की चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट में इस टिप्पणी को यथावत लिखा भी गया है। सीईओ ने 16 अप्रैल को दी अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाजपा ने बैठक की अनुमति नहीं ली और तिरूवनंतपुरम जिले के अट्टींगल थाने में एक शिकायत दर्ज की गई है। मीणा ने उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन को भेजी रिपोर्ट में कहा, ‘‘ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3क) और धारा 125 के उल्लंघन का एक मामला बनता है जिसके अनुरूप इस मामले में समुचित कदम उठाया जा सकता है।’’ बुधवार को सीईओ ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि पिल्लई के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जायेगा। इस मामले में माकपा नेता वी सिवनकुट्टी ने पिल्लई के खिलाफ कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग से निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका दायर की थी। चुनाव आयोग के इस दिशा में कार्रवाई करने की बात के बाद न्यायालय ने इस याचिका को निरस्त कर दिया।

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