भारत चौहान नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने आठ हाथियों को उनके प्राकृतिक वास में भेजने संबंधी एक याचिका पर उत्तराखंड सरकार तथा अन्य से जवाब मांगा है । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने छह मार्च को एक याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में इन हाथियों को उनके संबंधित मालिकों के हवाले करने के मुख्य वन्यजीव संरक्षक के आदेश को भी चुनौती दी गयी थी। न्यायमूर्ति एस ए बोवडे और न्यायमूर्ति एस ए नजीर की पीठ के समक्ष मंगलवार को याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि इन हाथियों में एक ‘अस्वस्थ’ पाया गया जबकि एक अंधा हो चुका है । उच्च न्यायालय ने पिछले साल उत्तराखंड में हाथियों के वाणिज्यक इस्तेमाल जिसमें की जायराइड भी शामिल थी, पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। अदालत ने मुख्य वन्यजीव संरक्षक को भी उनके मालिकों से कब्जे में लेने के निर्देश दिये थे। उच्च न्यायालय के आदेश को इन हाथियों में एक के मालिक ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी । शीर्ष अदालत ने 29 जनवरी को उच्च न्यायालय के पिछले साल के आदेश को लागू करने पर रोक लगा दी थी ।
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