मोटर यान संशोधन विधेयक, 2017 को संसद की मंजूरी का इंतजार

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भारत चौहान नयी दिल्ली, देश में प्रति वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में काफी संख्या में लोगों की मौत होने की पृष्ठभूमि में सरकार ने आज कहा कि सड़क सुरक्षा को सुदृढ बनाने के लिए मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017 तैयार किया गया है, जिसे लोकसभा की मंजूरी मिल गई और यह राज्यसभा में विचारार्थ है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री मनसुख एल मांडवीय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2016 के लिए प्रकाशन डाटा के वास्ते राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रा द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों, एनसीआरबी से प्राप्त अस्थायी डाटा रिपोर्ट के अनुसार देश में सड़क दुर्घटनाओं के चलते कुल 1,51,801 लोगों की मौत हुई जिनमें से 1,27,096 मौतें खतरनाक/ओवरटेंिकग/ लापरवाह ड्राइंिवग और अधिक गति से गाड़ी चलाने के चलते हुई। मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपनी ओर से मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017 के माध्यम से मोटर यान अधिनियम, 1988 की कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव किया था। इसमें अन्य बातों के साथ – साथ मोटर दुर्घटना के दावों को तेजी से अंतिम रूप देने और मुआवजे की धनराशि में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने बताया कि मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2017 को लोकसभा ने पिछले साल 10 अप्रैल को पारित किया था और वर्तमान में यह राज्य सभा में पारित किए जाने के लिए वहां विचारार्थ है।

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