काळा हिरन मामले ने अभिनेता सलमान खान दोषी करार 5 साल की मिली सजा

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भारत चौहान, गुरुवार को जोधपुर की अदालत ने 20 साल पहले दो काले हिरणों के शिकार का दोषी पाते हुए उन्हें पांच साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह अलग बात है कि 1998 में जिस फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान की यह घटना है, उसमें आरोपित साथी कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे ‘संदेह का लाभ’ पाकर बरी हो गए। स्थानीय आरोपित दुष्यंत सिंह भी बरी हो गए।
52 वर्षीय सलमान को कैदी नंबर 106 मिला और बैरक नंबर-एक में रखा गया है। उन्हें सजा तीन साल से ज्यादा की मिली है, इसलिए जमानत के लिए अर्जी सत्र अदालत में लगाई गई, लेकिन तत्काल सुनवाई नहीं हो पाई। शुक्रवार को सुनवाई की संभावना है। जमानत मिलने तक उन्हें जेल में रहना होगा।

चार स्तरीय सुरक्षा घेरा है
सलमान को जिस बैरक नंबर दो में रखा गया है, वहां का सुरक्षा घेरा चार स्तरीय है। यहां तक किसी अन्य व्यक्ति की पहुंच नहीं होती। बताया गया है कि इस बैरक में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लोगों को ही रखा जाता है।
खुश नहीं दिखे बाकी सितारे
सैफ, नीलम, तब्बू व सोनाली के चेहरों पर सलमान के दोषी करार दिए जाने का अफसोस नजर आ रहा था। थोड़ी देर उन्होंने वहां ठहर सलमान को सांत्वना दी। इसके बाद वे निकल गए। बाहर निकलते समय नीलम के पति समीर सोनी ने कहा कि सलमान को दोषी करार दिए जाने को लेकर वे खुश नहीं हैं।
सलमान को धमकी देने वाले गैंगस्टर के गुर्गे भी इसी जेल में
पंजाब-हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने कुछ महीने पहले ही कोर्ट में पेशी के दौरान सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस खुद तो भरतपुर जेल में है, लेकिन उसके 20 साथी जोधपुर जेल में बंद हैं। पुलिस ने जेल प्रशासन को पत्र लिख कर सलमान की सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहा है।

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