GST काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला : TV-कंप्यूटर, ऑटो पार्ट्स जैसे प्रोडक्ट हुए सस्ते सरकार की तरफ से आम जनता को दी गयी बड़ी राहत

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भारत चौहान दिल्ली के विज्ञान भवन में जीएसटी परिषद (GST Council) की 31वीं बैठक के बाद पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की बैठक के बाद 33 वस्तुओं पर जीएसटी दर 18 फीसदी से कम कर 12 प्रतिशत और पांच प्रतिशत की गई है। नारायणसामी ने शनिवार को कहा कि ये सभी वस्तुयें आम लोगों के उपयोग की हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कांग्रेस की उस मूल मांग को स्वीकार कर लिया है जिसमें कहा गया था कि विलासिता की वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत या इससे कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 34 विलासिता की वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं 18 फीसदी या उससे कम जीएसटी के दायरे में आयेंगी।

वही, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि 22 चीजों पर टैक्स की रेट 28 फीसदी से नीचे लाई गई हैं। इनमें टीवी, कंप्यूटर, ऑटो पार्ट्स आदि शामिल हैं। सिर्फ लग्जरी चीजें ही 28 फीसदी के टैक्स में रखी गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ‘रियल एस्टेट पर GST’ संबंधित मुद्दे पर चर्चा अगली जीएसटी काउंसिल में होगी।

बैठक के बाद बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली –

– जीएसटी परिषद ने 28 प्रतिशत कर स्लैब की सात वस्तुओं पर कर की दर कम की। इस स्लैब में अब सिर्फ 28 वस्तुएं बची हैं।

– वही, सिनेमा के 100 रुपये तक के टिकट पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 12 प्रतिशत की जीएसटी, 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर 28 प्रतिशत की बजाय 18 फीसदी की जीएसटी लगेगा।

– वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी परिषद एक केंद्रीकृत अग्रिम निर्णय प्राधिकरण गठित के प्रस्ताव पर सहमत है।

– उन्होंने कहा बैंकों द्वारा प्राथमिक बचत खातों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों पर दी जाने वाली सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया।

– जेटली बोले जीएसटी परिषद ने 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी कर की दरों में कमी की, राजस्व पर 5,500 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ेगा।

– उन्होंने कहा कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नई प्रणाली एक जनवरी 2019 से शुरू होगी।

पीएम ने दिए थे टैक्स रेट कम करने के संकेत

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा है कि 99 फीसदी वस्तुओं पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत या उससे कम होगी। उन्होंने कहा था कि अब सिर्फ 1 फीसदी आइटम ही 28% GST दायरे में रहेंगी। वहीं अन्‍य आइटम 18% या उससे कम GST दायरे में रहेंगी।

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