ज्ञान प्रकाश नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मुंबई में मेट्रो निर्माण परियोजनाओं के लिये वृक्षों की कटाई करने से महाराष्ट्र सरकार और उसके प्राधिकारियों को दो सप्ताह के लिये रोक दिया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को मेट्रो की चौथी लाइन परियोजना के लिये वृक्षों की कटाई के मामले में दो सप्ताह तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया। पीठ ने ठाणो में मुंबई मेट्रो परियोजना के लिये वृक्षों की कटाई के बारे में कार्यकर्ता रोहित जोशी के वकील को अपनी याचिका में संशोधन करने का निर्देश दिया और कहा, ‘‘आज से दो सप्ताह के लिये वृक्षों की कटाई करने पर संबंधित प्राधिकारियों पर रोक रहेगी।’’ शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये और उन्हें दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जोशी ने बृहन्न मुंबई नगर निगम के वृक्ष प्राधिकरण द्वारा वृक्ष्र काटने की अनुमति देने के फैसले को बरकरार रखने वाले बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। पुराने शहर के इलाके में न्यू ठाणो मेट्रो स्टेशन से मेट्रो सेवा शुरू होगी और यह वडाला-कासरवडावली मेट्रो को दो स्थानों-न्यू ठाणो स्टेशन और डोंगरीपाड़ा से जोड़ेगी।
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