छात्रा के यौन शोषण करने के जुर्म में कॉलेज संचालक को दस वर्ष की कारावास

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ज्ञान प्रकाश जींद,अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृतंिसह चालिया की अदालत ने छात्रा का यौन शोषण कर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जुर्म में निजी एएनएम-जीएनएम कालेज संचालक को मंगलवार को 10 वर्ष का कारावास तथा 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को आठ माह का कारावास भुगतना होगा। सदर थाना अंतर्गत एक गांव की निजी एएनएम-जीएनएम कॉलेज में कार्यरत युवती की 17 जुलाई 2016 को जहर के प्रभाव से शहर के निजी अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था। पुलिस ने बेसुध छात्रा के पास से छह पेज का एक नोट बरामद किया था जिसमें कॉलेज संचालक गांव हंसावास कलां (भिवानी) निवासी मनदीप पर यौन शोषण करने और ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए गए थे। युवती द्वारा लिखे गए नोट में बताया गया था कि पिछले डेढ वर्षों से वह रेलवे रोड पर एसएस नर्सिंग कॉलेज में पढऩे के साथ-साथ कार्य करती रही है। कॉलेज संचालक भिवानी निवासी मनदीप ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ अवैध संबंध स्थापित कर लिए और उसकी अश्लील फिल्म बना ली और इस आधार पर वह उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा और उसका यौन शोषण करता रहा। महिला थाना पुलिस ने युवती के बयान पर गांव हंसावास कलां (भिवानी) निवासी मनदीप के खिलाफ यौन शोषण करने, आत्महत्या के लिए मजबूर करने तथा जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत चालिया की अदालत ने मनदीप को दस वर्ष का कारावास, 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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