कोविड-19 के नियंत्रण में मिलेगी राहत: होम मेड मास्क के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय जारी किए दिशा निर्देश

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भारत चौहान नई दिल्ली , देशभर में तेजी से बढ़ते जा रहे कोरोना मामलों के बीच केंद्र सरकार ने घर में घर में ही मास्क तैयार करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी अपने घर में मास्क बनाकर उसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से बचाव के लिए कर सकता है। सामग्री : सूती कपड़ा, कैंची और सिलाई मशीन का प्रयोग किया जा सकता है।
क्या है गाइडलाइन:
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घर में बने मास्क और इसे आसानी से तैयार करने को लेकर शनिवार जारी गाइड लाइन के अनुसार कोई भी अपने घर में मास्क तैयार कर सकता है और आसानी के साथ खुद को किसी प्रकार संक्रमण के खतरे को कम कर सकता है। सरकार ने कहा है कि मास्क का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर समुदाय को संक्रमित होने से बचाएगा। जिन देशों ने कोरोना पर काबू पाया है उनका दावा है कि घर में बने चेहरे को ढकने वाले कपड़े या मास्क आमलोगों के लिए काफी फायदेमंद हैं। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी यह मास्क काफी उपयोगी हैं। इस प्रकार के मास्क का इस्तेमाल निश्चित रूप से सभी प्रकार की स्वच्छता कायम करने में सहायक है।
दिशा-निर्देश:
– जिन लोगों को किसी प्रकार की बीमारी नहीं या उन्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं है वह भी घर से बाहर निकलते वक्त घर में बने मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं।
– घर में बने मास्क या फेस कवर कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज या मरीजों का इलाज कर रहे मेडिकल स्टाफ के लिए सही नहीं हैं।
– घर में एक व्यक्ति के लिए कम से कम दो मास्क बनाएं जिससे कि एक के धुले जाने पर दूसरे का इस्तेमाल किया जा सके।
– घर में मौजूद साफ कपड़े से मास्क तैयार किया जा सकता है। ध्यान रखें कि मास्क सिलने से पहले कपड़े को पहले अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया गया हो। साथ ही यह भी ध्यान रखें के मास्क ऐसा हो जो नाक और मुंह को पूरी तरह से ढक ले।
-एक मास्क को दूसरे व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए अलग मास्क होना चाहिए।

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