भारत चौहान नयी दिल्ली, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने सोमवार को पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार को अनुकम्पा भत्ता राशि, पेंशन और ग्रेच्युटी मुहैया कराई जाए जिन्हें नयी दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक शूट आउट में शामिल होने की वजह से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। प्रशासनिक सदस्य प्रवीण महाजन ने कहा, ‘‘दिल्ली पुलिस में सेवा के दौरान आवेदक की सेवा बेदाग रही और मुझे विास है कि अनु्कम्पा भत्ते के आवेदक के दावे पर विचार किया जाना चाहिए।’’ अधिकरण ने कुमार के साथ दोषी करार दिए गए अन्य लोगों के मामले का संज्ञान लिया जिन्हें केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम- 41 के तहत अनुकम्पा भत्ता का लाभ दिया गया है और इसलिए उन्हें भी यह भत्ता दिया जाना चाहिए। अधिकरण ने कहा, ‘‘प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि कुमार को अनुकम्पा भत्ते का लाभ दिया जाए और बर्खास्तगी के समय उनके बकाये दो तिहाई मुआवजा पेंशन और दो तिहाई ग्रेच्युटी का भुगतान तीन महीने के अंदर किया जाए।’’ कुमार 16 अप्रैल 1986 में दिल्ली पुलिस में उपनिरीक्षक बने थे। 1994 में उन्हें निरीक्षक के रैंक में पदोन्नति मिली। उन्हें 24 वर्षों के सेवाकाल में कई प्रशस्ति पत्र हासिल हुए जिसमें 1992 में आतंकवादियों को पकड़ने के लिए असाधारण कार्य पुरस्कार भी शामिल है। कुमार को 11 मई 2010 को कनॉट प्लेस में शूटआउट के लिए दिल्ली पुलिस के नौ अन्य अधिकारियों के साथ सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
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