चुनाव आयोग ने अधिकारियों के स्थानांतरण के बारे में दिये निर्देश

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भारत चौहान नयी दिल्ली, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पा लिखकर अधिकारियों के स्थानांतरण संबंधी निर्देश जारी किये हैं।
आयोग ने इसके अलावा आँध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के भी संबद्ध अधिकारियों अलग से पा लिखा है। इन तीनों राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं।
आयोग ने अपने पा में लिखा है ‘‘निर्वाचन आयोग हमेशा से इस नीति का अनुसरण करता रहा है कि चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति चुनाव के दौरान उसके गृह जिले में या ऐसे स्थानों पर न हो जहाँ उनका लंबा सेवाकाल रहा है।’’
उसने यह भी कहा है कि आयोग के निर्देश के तहत चुनाव से जुड़े किसी अधिकारी का स्थानांतरण करते हुये यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि उसे उस विधानसभा क्षेा या जिले में नहीं भेजा जाये जहाँ वह 31 मई 2017 से पहले किसी आम चुनाव या उपचुनाव के दौरान तैनात था। चुनाव से सीधे जुड़े अधिकारियों में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपनिरीक्षक या इनसे उच्च अधिकारी शामिल हैं। यह आदेश तहसीलदारों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों समेत जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू होगा।
निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से 28 फरवरी तक स्थानांतरण की कार्यवाही पूरी कर मार्च के पहले सप्ताह में रिपोर्ट माँगी है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में 05 मार्च को लोकसभा चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की गयी थी।
आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और रिटर्निंग अधिकारियों को अन्य अधिकारियों के व्यवहार पर नजर रखने के लिए भी कहा है ताकि चुनाव के दौरान उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। उसने ऐसे अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से दूर रखने की हिदायत दी है जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित हो।

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