उच्च न्यायालय ने सज्जन को अग्रिम जमानत देने का आदेश बरकरार रखा

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भारत चौहान नयी दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के दो मामलों में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अग्रिम जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को आज बरकरार रखा।
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने कुमार की अग्रिम जमानत खारिज करने के एसआईटी के आग्रह को खारिज कर दिया और कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार कुमार पूरी जांच के दौरान उपलब्ध रहे हैं।
विशेष जांच दर्ल एसआईटी 1984 के सिख विरोधी दंगा मामलों की जांच कर रहा है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि निचली अदालत के आदेश अनुपालन में कुमार ने खुद को जांच के लिए उपलब्ध कराया है और उनकी तरफ से हा गया है कि वह ऐसा करना जारी रखेंगे।
इसने यह भी कहा कि एसआईटी कुमार को मिली अग्रिम जमानत को रद्द कराने के लिए कोई भी आधार दे पाने में विफल रही।
उच्च न्यायालय ने 12 दिसंबर को कुमार की अग्रिम जमानत रद्द कराने की एसआईटी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कुमार के खिलाफ संबंधित दोनों मामले पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी थानों के अधिकारक्षेत्र में आते हैं।

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