ज्ञान प्रकाश नई दिल्ली,गूगल इंडिया को आयकर मामले में अपीलीय मंच से भी झटका लगा है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ( आईटीएटी ) ने कंपनी की विज्ञापन आय को गूगल आयरलैंड लि . को भेजने के मामले में कर मांग के आयकर विभाग के नोटिस को सही करार दिया है। आईटीएटी की बेंगलुरू पीठ ने ने 331 पृष्ठ के आदेश में कर विभाग की इस दलील को बरकरार रखा कि इस प्रकार का भुगतान रायल्टी है और इसीलिए इस पर विदहोंिल्डग टैक्स ( स्रेत पर कर कटौती ) का मामला बनता है। गूगल इंडिया ने कहा कि वह इस व्यवस्था को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। कंपनी ने गूगल आयरलैंड लि . को किये गये भुगतान के वर्गीकरण को लेकर आईटीएटी के पास अपील दायर की थी। गूगल इंडिया का दावा है कि वह भारत में विज्ञापनदाताओं को गूगल एडवर्डस कार्यक्रम की सामान्य वितरक/ पुनविक्रीकर्ता है। इसमें उसे वितरण के काम के लिए मिलने वाला शुल्क किसी अधिकार के हस्तांतरण या किसी पेटेंट या नवप्रवर्तन के प्रयोग के अधिकार का सौदे का भुतान नहीं है इसलिए इस पर रायल्टी की तरह कर नहीं लगाया जा सकता। कर विभाग ने पाया कि आकलन वर्ष 2012-13 के लिये स्रेत पर कर कटौती किये बिना 1,114.91 करोड़ रुपये गूगल आयरलैंड लि . को स्थानांतरित किए गये। इसके आधार पर विभाग ने 258.84 करोड़ रुपये के कर मांग का नोटिस दिया। गूगल के प्रवक्ता ने कहा , ‘‘ हम भारत में सभी कर कानून का अनुपालन करते हैं और हर कर का भुगतान करते हैं। हम आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगे .. ।
Latest article
चुनाव आयोग सभी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए बतौर साधन मुहैया कराए धन:...
भारत चौहान नई दिल्ली, अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी (एबीएमपी) ने दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी...
पहचान की मदद से महिलाओं की बदल रही है जिंदगी: ऊषा सोमानी
भारत चौहान नई दिल्ली, पहचान क्लब की मदद से कामकाजी और घरेलू महिलाओं की जिंदगी तेजी से बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के...
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला चालकों को सम्मानित किया गया.
भारत चौहान नई दिल्ली : महिलाएं पुरुष से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आप महिलाओं की...