दिल्ली हाई कोर्ट ने डूसू के पूर्व अध्यक्ष बैसोया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली छिल्लर की याचिका खारिज की

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भारत चौहान नयी दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अंकिव बैसोया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली एनएसयूआई के सन्नी छिल्लर की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। बैसोया पर संस्थान में दाखिला पाने के लिए नकली डिग्री देने का आरोप है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने छिल्लर की याचिका पर आदेश सुनाया। छिल्लर ने अपनी याचिका में कहा था कि डिग्री के एक बार नकली साबित हो जाने पर नामंकन अपने आप ही खारिज हो जाएगा और ऐसे में दो महीने के भीतर विविद्यालय में पुन: चुनाव कराने का नियम यहां लागू नहीं होता। बैसोया ने 15 नवम्बर को अपने पदे से इस्तीफा दे दिया था और नकली डिग्री मामले में जांच पूरी होने तक उसे छात्र संघ से भी निलंबित कर दिया गया है। डूसू अध्यक्ष पद की दौड़ में बैसोया ने छिल्लर को मात दी थी।

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