शिक्षक भर्ती घोटाला चौटाला की रिहाई पर अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला

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भारत चौहान नयी दिल्ली, शिक्षक भर्ती घोटाला में 10 साल जेल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह जेल में सात साल गुजार चुके हैं, ऐसे में केंद्र की विशेष छूट नीति के तहत वह जल्द रिहाई के हकदार हैं। दिल्ली सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि 84 वर्षीय इनेलो प्रमुख राहत पाने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत दोषी ठहराया गया और सरकारी अधिसूचना के प्रावधानों के मुताबिक ऐसे अभियुक्तों को विशेष छूट नहीं दी जा सकती । चौटाला और दिल्ली सरकार के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल की पीठ ने याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। वकील अमित साहनी के जरिए दाखिल याचिका में विशेष छूट के संबंध में केंद्र सरकार की 18 जुलाई 2018 की अधिसूचना का हवाला दिया गया है । चौटाला ने अपनी याचिका में दावा किया उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें जेल से छोड़े जाने पर विचार होना चाहिए। साथ ही वह सात साल की सजा भी काट चुके हैं। चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य को साल 2000 में 3206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की अवैध भर्ती के मामले में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनायी थी। जनवरी 2013 में सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले में सभी को अलग-अलग कारावास की सजा सुनायी थी।

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